-कन्या सुमंगला योजना | UP Kanya Sumangala Yojana 2020 आवेदन रजिस्ट्रेशन-
जैसा की आप जानते हैं कि हमारी वेबसाइट पोर्टल पर सभी सरकारी योजनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाती हैं । आज हम आपके लिए लेकर आये हैं एक ऐसी योजना के बारे में जानकरी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्याओं के उज्जवल भविस्य के लिए चलाई गयी है । इस योजना नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना |
-UP Kanya Sumangala Yojana 2020-
इस योजना के द्वारा पिछड़े इलाको में रह रहे गरीब परिवारों में पैदा होने वाली कन्याओं लाभ प्रदान करना है ताकि गरीब परिवार कन्या की परवरिश अच्छे से कर सकें । दोस्तों हम आपको मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और आवेदन करने का तरीका विस्तार सहित बतायेगें । कुछ समय पूर्व ही इस मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ऑनलाइन आवेदन की सुविदा शुरू कर दी गयी
इस मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का निर्माण यूपी की बेटियों के हित को ध्यान में रखकर किया गया है ताकि उत्तर प्रदेश में रह रहे गरीब परिवार में पैदा होने वाली बेटियों का जीवन सुधारने के कार्य किया जा सकें । यदि आप भी इस Mukhyamantri Kanya Sumangla Yojana का लाभ लेना चाहते है तो निचे दिए गए लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें:-
कन्या सुमंगला योजना |Kanya Sumangla Yojana
कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Yojana) के द्वारा उन कन्याओं को लाभ होगा जो इस योजना का लाभ लेने क लिए आवेदन करेंगे । कन्या सुमंगला योजना को पूर्ण रूप से चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पर करीब करीब 1200 करोड़ का अतरिक्त भार पड़ेगा ।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला उत्तर प्रदेश
योजना का लाभ प्रदान करने के लिए कन्याओं की अलग अलग श्रेणी बनाई गयी हैं ।
प्रथम श्रेणी :- नवजात कन्याओं के लिए
- इस श्रेणी में 1 अप्रैल 2020 या इसके बाद में पैदा होने वाली कन्याओं के लिए ही आवेदन कर सकते हैं ।
- इस श्रेणी के अनुसार लड़की के जन्म के 6 माह के अंदर आवेदन करना जरूरी हैं ।
- आवेदन करते समय कन्या का जन्म प्रमाण पत्र उपलोड करना होगा ।
- संस्थागत प्रसव पंजीकरण का प्रमाणपत्र जो की हॉस्पिटल द्वारा प्रदान किया जाएगा उपलोड करना होगा ।
- आवेदन के समय आपको एक शपथ पत्र भी देना होगा ।
2 श्रेणी:- टिकाकरण पूर्ण करने वाली कन्याओं के लिए
- टिकाकरण कार्ड अपलोड करना होगा ।
- आवेदन के समय आपको शपथ पत्र भी देना होगा ।
3 श्रेणी:- कक्षा प्रथम में प्रवेश के पश्चात
- प्रार्थना पत्र – किसी भी सरकारी या गैरसरकारी विद्यालय में दाखिला लेने के 45 दिनों के अंदर आपको प्रार्थना पत्र जमा करवाना होगा अन्यथा आपका आवेदन रद्द हो सकता है ।
- किसी भी विद्यालय में कक्षा 1 प्रवेश दिलावने के पश्चात विद्यालय का U-DISE कोड या विद्यालय का कोड अपलोड करना होगा ।
- आवेदन के समय आपको शपथ पत्र भी देना होगा ।
4 श्रेणी: – कक्षा 6 मे प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात
- कक्षा 6 में प्रवेश करने के पश्चात उस विद्यालय का U – DISE कोड अथवा विद्यालय का कोड उपलोड करना होगा ।
- प्रार्थना पत्र- दाखिले की अंतिम तारीख के 45 दिन के अंदर किसी भी सरकारी या गैरसरकारी विद्यालय प्रार्थना पत्र जमा करना होगा ।
- आवेदन के समय आपको शपथ पत्र भी देना होगा ।
5 श्रेणी:- कक्षा 9 मे प्रवेश प्राप्त करने वाली कन्याओं के लिए
- कक्षा 6 में प्रवेश करने के पश्चात उस विद्यालय का U – DISE कोड अथवा विद्यालय का कोड उपलोड करना होगा ।
- प्रार्थना पत्र- किसी भी सरकारी या गैरसरकारी विद्यालय का प्रार्थना पत्र जमा करना होगा दाखिले की अंतिम तारीख के 45 दिन के अंदर ।
- आवेदन के समय आपको शपथ पत्र भी देना होगा ।
6 श्रेणी:- स्नातक, डिग्री तथा दो साल के डिप्लोमा मे प्रवेश प्राप्त करने वाली कन्याओं के लिए
- प्रार्थना पत्र:- स्नातक, डिग्री अथवा 2 साल के डिप्लोमा के दाखिले के बाद उसी साल चालू सत्र में अंतिम तारीख से पहले जमा करना होगा ।
- किसी भी सरकारी या गैरसरकारी विद्यालय द्वारा प्रदान किया गया 12वी क्लास का प्रमाण पत्र
- किसी भी विश्वविधालय, महाविधालय या डिग्री, शैक्षणिक संस्थान मे स्नातक तथा दो साल के डिप्लोमा मे दाखिला लेते समय लिए गए प्रवेश शुल्क की रशीद तथा संस्थान द्वारा प्रदान की गयी परिचय पत्र की छायाप्रति।
- शपथ पत्र अपलोड करें ।
कन्या सुमंगला योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता (Kanya Sumangala Yojana)
- कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने वाला कोई भी परिवार उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना अनिवार्य है । लाभार्थी के पास कोई भी स्थाई निवासी प्रमाण पत्र जैसे:- राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल अथवा वोटर पहचान पत्र इत्यादि ।
- यूपी कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने वाले परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक न हो ।
- कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत एक परिवार की अधिकतम 2 कन्याओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा ।
- उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने वाले परिवार में अधिकतम 2 ही बच्चे होने चाहिए अथवा किसी महिला के दूसरे प्रसव के दौरान यदि जुड़वाँ बच्चे पैदा होते है तो उसकी दूसरे प्रसव से पैदा होने वाली कन्या को इस योजना का लाभ मिलेगा ।
- यदि कोई परिवार किसी अनाथ लड़की को गोद लेता है तो उस परिवार में अधिकतम 2 कन्याओं को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा ।
-यूपी कन्या सुमंगला योजनाआवेदन करते समय जरूरी कागजात-
- राशन कार्ड :- राशन कार्ड में लाभ लेने वाली कन्या का नाम होना अनिवार्य है ।
- आधार कार्ड:- कन्या का आधार कार्ड, यदि कन्या का आधार कार्ड नहीं बना हो तो माता पिता का आधार कार्ड, PAN कार्ड तथा बैंक पासबुक आदि की जानकारी ।
- परिवार की वार्षिक आय:- सवयं द्वारा सत्यापित वार्षिक आय प्रमाण पत्र ।
- फोटो:- उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने वाली कन्या का नवीनतम फोटो ।
- बैंक पासबुक:- कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने वाली कन्या की बैंक पासबुक । यदि कन्या की पासबुक न हो तो माता पिता की बैंक पासबुक ।
- गोद लेने का प्रमाण:- यूपी कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने वाली कन्या यदि गोद ली गयी है तो कन्या का गोद प्रमाण पत्र ।
- मृत्यु प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) ।
-कन्या सुमंगला योजना ऑनलाइन आवेदन| रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2020 (UP Kanya Sumangala Apply Online)-
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ ।
- आपके सामने खुलने वाले प्रथम पेज पर QUICK LINKS सेक्शन में जाने के बाद Citizen Services Portal’ वाले लिंक के APPLY HERE पर क्लिक करना है ।
- अब आपके सामने खुलने वाले पेज में आवदेन करने वाले का रजिस्ट्रशन करना होगा । पेज को निचे की तरफ स्क्रॉल करने के पश्चात ” मैं सहमत हूँ” वाले बटन पर क्लिक करें । इसके पश्चात जारी रखे पर क्लिक करें ।
- नए पेज पर जाने के पश्चात आवेदन करने वाले को कुछ जानकारी सांझा करनी होगी तथा बाद में ओटीपी के द्वारा सत्यापित करना होगा ।
- उचित ओटीपी डालने के बाद आवेदन करने वाले का पंजीकरण हो जाएगा एवं आवेदन करने वाले को एक यूजर आईडी मिलेगी । पासवर्ड आपके द्वारा चुना गया ही मान्य रहेगा ।
- अब आपको जो यूजर आईडी मिली है उसके द्वारा उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना लॉगिन पेज पर लॉगिन करना होगा ।
- लॉगिन हो जाने के पश्चात आपको उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा ।
- जानकारी सही से भर देने के पश्चात मांगे गए सारे दस्तावेज उपलोड करें । फॉर्म सब्मिट कर दें तथा एप्लीकेशन नंबर नोट कर लें ।
- यह प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात आपका उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना का ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जाएगा |
- क्या है कन्या सुमंगला योजना?उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं को उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी । यह योजना कन्या के जन्म से लेकर उसके उच्च शिक्षा के लिए समय समय पर आर्थिक मदद देगी ।कौन होंगे इस मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थी?इस मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं तथा उनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है ।मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश के लिए आवेदन कैसे होगा?कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश के आवदेन ऑनलाइन प्रकिर्या द्वारा शुरू हो चुके हैं । उपरोक्त दिए गए लेख में दी गयी जानकारी के अनुसार आप अपना आवेदन कर सकते हैं |
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